पत्नी का अग्रिम जमानत याचिका रद्द पूर्व विदेश मंत्री सदमे में


कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद व सहयोगी अतहर फारुकी की अग्रिम जमानत मंगलवार को अपर जिला जज निर्भय नारायण राय ने खारिज कर दी।


2017 में दर्ज हुआ था मुकदमा


पूर्व विधायक पर कूट रचित दस्तावेज का प्रयोग करके सरकारी धन का दुरुप्रयोग करने का मामला न्यायालय में चल रहा है। उसका बाजार थाना में वर्ष 2017 में फर्जीवाड़ा का मुकदमा दर्ज हुआ था


पुलिस विवेचना में पाया गया दोषी


पुलिस ने विवेचना में पाया कि पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद व सहयोगी अतहर फारुकी ने दिव्यांगों को उपकरण और सामान देने के नाम पर सात लाख रुपये का गबन किया है। पूरा खेल फरुखाबाद की डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर हुआ है।


मामले को गंभीर बताया


मामले में दोनों आरोपितों ने अंतरिम जमानत प्राप्त करने के लिए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने किया। इसे अत्यंत गंभीर अपराध बताया। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया